जोमैटो-स्विगी से खाना मंगाना हो सकता है महंगा, इस सिफारिश पर GST काउंसिल करेगी चर्चा
Zomato Swiggy under GST: जीएसटी काउंसिल फूड डिलीवरी ऐप्स को रेस्तरां मानकर 5 फीसदी जीएसटी लगाने पर चर्चा करने वाली है.
महंगा हो सकता है जोमैटो-स्विगी से खाना मंगाना. (Source: PTI)
महंगा हो सकता है जोमैटो-स्विगी से खाना मंगाना. (Source: PTI)
Zomato Swiggy under GST: जोमैटो-स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप से अब खाना मंगाना महंगा पड़ सकता है. शुक्रवार को होने वाली GCT Council की बैठक में परिषद इन फूड डिलीवरी ऐप्स को रेस्तरां मानकर उनके द्वारा की गई सप्लाई पर 5 फीसदी की जीएसटी लगाने पर चर्चा करने वाली है.
डिलीवरी प्लेटफॉर्म द्वारा रेस्तरां सर्विसेज पर माल और सेवा कर (GST) का भुगतान करने को लेकर यह चर्चा 17 सितंबर को लखनऊ में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक के चार -दर्जन से अधिक एजेंडों में से एक होगा.
फूड डिलीवरी ऐप्स को देना होगा जीएसटी
यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इन ऐप्स को अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए निश्चित समय दिया जाएगा, ताकि जीएसटी चार्ज किया जा सके. जीएसटी काउंसिल द्वारा यह प्रस्ताव पास होने के बाद इन फूड डिलीवरी ऐप को अपने द्वारा की गई डिलीवरी के लिए रेस्तरां के स्थान पर सरकार के पास जीएसटी जमा करना होगा. हालांकि अंतिम उपभोक्ताओं पर इसका कोई असर नहीं होगा.
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सरकार को होता है टैक्स का नुकसान
अनुमान के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स द्वारा कथित रूप से कम रिपोर्टिंग के कारण सरकारी खजाने को कर नुकसान 2,000 करोड़ रुपये है.
GST के तहत, ये ऐप्स वर्तमान में टैक्स कलेक्टर्स एट सोर्स (TCS) के रूप में रजिस्टर्ड हैं.
क्यों है जरूरी
फूड डिलीवरी ऐप्स के लिए इस तरह के प्रस्ताव को डिजाइन करने का एक कारण यह है कि स्विगी / ज़ोमैटो द्वारा कोई अनिवार्य रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया जाता है और इन ऐप के माध्यम से अनरजिस्टर्ड रेस्तरां के माध्यम से फूड सप्लाई कर रहे हैं.
एक अधिकारी ने कहा कि भले ही टैक्स की दर कम है, लेकिन फूड डिलीवरी की मात्रा अधिक है, और टैक्स चोरी की राशि भी पर्याप्त है.
टैक्स की होती है चोरी
हरियाणा राज्य के लिए डिलीवरी ऐप और रेस्तरां सेवाओं द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न के विश्लेषण से पता चला है कि ज़ोमैटो के लिए, आपूर्तिकर्ताओं के लिए कर योग्य टर्नओवर में अंतर जहां ज़ोमैटो द्वारा टीसीएस काटा गया था, ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घोषित टर्नओवर से अधिक था. इसलिए टैक्स की चोरी हुई है.
इसी तरह, स्विगी के मामले में, आपूर्तिकर्ताओं के लिए कर योग्य टर्नओवर में अंतर था, जहां ऐप द्वारा काटे गए टीसीएस ऐसे रेस्तरां आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घोषित टर्नओवर से अधिक थे.
09:44 PM IST